गौरव कुमार AV भारत न्युज संवाददाता बखरी/बेगूसराय
दीपावली नजदीक है और बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। इस मौके पर पटाखों की बिक्री को लेकर अनुमंडल प्रशासन बखरी ने कड़ा रुख अपनाया है।
एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने स्पष्ट किया है कि बखरी अनुमंडल क्षेत्र में अस्थायी पटाखों की दुकान लगाने के इच्छुक दुकानदारों को 16 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

एसडीएम ने बताया कि यह निर्देश विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं उससे संबंधित नियमों के तहत जारी किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री या भंडारण करना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते सभी जरूरी कागजातों के साथ अपना आवेदन अनुमंडल कार्यालय, बखरी में जमा करें ताकि त्योहारी सीजन में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
एसडीएम ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दीपावली के उल्लास में सुरक्षा और नियमों का पालन भी जरूरी है। प्रशासन की इस पहल से न केवल त्योहार सुरक्षित बनेगा, बल्कि असामाजिक गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
