नवीन कुमार मिश्रा AV भारत न्युज संवाददाता बेगुसराय
बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रही अत्यधिक ठंड एवं गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी,बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत बेगूसराय जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित)में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं अथवा परीक्षाओं को इस आदेश के दायरे से मुक्त रखा गया है।आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें।जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है।
