गौरव कुमार AV भारत न्युज संवाददाता बखरी/बेगूसराय
बखरी व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बखरी थाना कांड संख्या 170/15 में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त हमदम मियां को रिहा कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय सूचक एवं गवाहों की गवाही में पाए गए विरोधाभास के आधार पर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी मयंक श्रीवास्तव ने कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत कराई। वहीं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।सभी साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेहास्पद मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।
