गौरव कुमार AV भारत न्युज संवाददाता बखरी/बेगूसराय
श्रम संसाधन विभाग बेगूसराय द्वारा गठित धावा दल ने बखरी प्रखंड अंतर्गत एक बीड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी कर पाँच बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।
यह कार्रवाई बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) के तहत की गई। इस दौरान धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बखरी रंजन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तेघड़ा झुमा भंडारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, छौड़ाही देव शंकर बेदी, बखरी थाना के एसआई सुजित कुमार शामिल थे।
कार्रवाई के दौरान पाए गए पाँचों बाल श्रमिकों को सुरक्षित रूप से विमुक्त कर बाल कल्याण समिति, बेगूसराय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रम विभाग अधिकारियों ने बताया कि संबंधित नियोजक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोजक को प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये जिला पदाधिकारी, बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करने होंगे।
इसके अतिरिक्त, फैक्ट्री पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार इस तरह की धावा दल कार्रवाई समय-समय पर जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
