नवीन कुमार मिश्रा AV भारत न्युज संवाददाता नावकोठी/बेगूसराय
नावकोठी प्रखण्ड कार्यालय स्थित ई- किसान भवन में जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं,आशा फैसिलेटर एवं आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया गया।मौके पर न्याय मित्र राजदीपक प्रसाद गुप्ता ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई के महत्व को बताया एवं इसके पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी। बाल विवाह से समाज हो रहे कुरीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।इस दौरान राज दीपक ने बताया कि बाल विवाह करने व उसमें सहयोग देने बालों पर कानूनी कार्रवाई के तहत 2 साल जेल एवं एक लाख का जुर्माना लग सकता है।
उन्होंने 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका से समाज में जागरूकता अभियान चलाने का अनुरोध किया।मौके पर पैनल अधिवक्ता शारदा कुमारी,महिला पर्यवेक्षक कुमारी कृष्ण, स्नेहलता कुमारी, शालिनी कुमारी,एफ एल एस संजीत कुमार, प्रखण्ड समन्वयक राजकुमार शर्मा आदि उपस्थित थे।
