नवीन कुमार मिश्रा AV भारत न्युज संवाददाता बेगुसराय
बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ती शीतलहर,अत्यधिक ठंड,गिरते तापमान, बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने विद्यालयों के संचालन को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों,प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 10 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश 09 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।वहीं 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष छूट देते हुए केवल पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है हालांकि,प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं,ताकि छात्रों की परीक्षा तैयारी प्रभावित न हो।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें।साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
