नवीन कुमार मिश्रा AV भारत न्युज संवाददाता बेगुसराय
बेगूसराय जिले में शीतलहरी व बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल,आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8 वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया है।

वहीं कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन शीतलहर को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी के साथ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है।
