मोहम्मद फैज AV भारत न्युज संवाददाता दलसिंहसराय/समस्तीपुर
इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार-मुक्त संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी दलसिंहसराय द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 02 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी किशन कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र के छह परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर के उपयोग, आग्नेयास्त्र रखने तथा फोटो स्टेट, इंटरनेट और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा छत्रधारी उच्च विद्यालय एवं आर.बी. कॉलेज, दलसिंहसराय के मुख्य एवं सहायक द्वार तक किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पत्र एवं आवश्यक लेखन सामग्री के साथ ही प्रवेश करें। मोबाइल फोन का प्रयोग परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों—दोनों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन द्वारा इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं मीडिया के माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष दलसिंहसराय को आदेश के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
